राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, संजय दत्त के जेल से बाहर आने का ब्योरा मांगा

मुंबई. राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन ने 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई का ब्योरा मांगते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की याचिका को अदालत में स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।
हत्याकांड के लिए पेरारिवलन ने दो बैटरियां उपलब्ध कराई थी इसके कारण 19 साल की उम्र में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्री को मारने में इस्तेमाल बम में किया गया था फिलहाल पेरारिवलन चेन्नई की केंद्रीय जेल में है। पेरारिवलन ने पिछले हफ्ते अपने वकील नीलेश उके के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। इससे पहले सूचना के अधिकार के तहत वह अपने सवालों का महाराष्ट्र जेल विभाग से जवाब हासिल करने में असफल रहा था।
संजय दत्त को 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया था
संजय दत्त को 2006-2007 में विशेष अदालत ने हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लागई थी लेकिन कारावास की अवधि घटाकर 5 साल कर दी थी। मई 2013 में संजय दत्त ने येरवड़ा जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए सरेंडर किया था। सजा के दौरान उन्हें कई मौके पर पैरोल मिली। 25 फरवरी, 2016 को उन्हें 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया था।

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