सचिन पायलट के बाकी विधायकों पर स्पीकर नहीं कर सकेंगे कार्रवाई- हाईकोर्ट
नई दिल्ली. राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे है। पायलट गुट को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति के आदेश दिए है। इस नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे।
केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा
मामले में अब नोटिस जारी रहेंगे लेकिन विधानसभा स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है। हाईकोर्ट ने प्लीडिंग कंप्लीट करने के बाद जल्दी सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाने के लिए निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा गुरूवार को दायर याचिका को मंजूर कर लिया। पक्षकार बनाने की याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिए भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है।