लॉकडाउन फेज-2 नई गाइडलाइन जारी, 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं को छूट

नई दिल्ली आज से देशभर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा इस बीच सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन फेज-2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते है और क्या नहीं। किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक यह बात साफ कर दी गई है। पाबंदियां तो अभी से लागू है और आगे भी लागू रहेंगी पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है वह 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल से लागू होगी लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती है।
ये सेवाएं व दुकानें शुरू होंगी
किराना व राशन की दुकानें।
फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
डेयरी व मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
इलेक्ट्रीशिसन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।
ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्मेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
ये सेवाएं 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी
आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा।
केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
खेती-किसानी भी 20 अप्रैल से शुरू
नगरीयनिकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे।
गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर सरका की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंग।
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी।
फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र व देश के अंदर) जारी रहेंगे।
इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।

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