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पुलिस नियमों में संशोधन को शिवराज सरकार की मंजूरी

भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस में 11 हजार 630 पदों को भरने की राह आसान हो गई है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन करते हुए पदोन्नति का प्रावधान किया है। अब जूनियर अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक पद का फायदा मिलेगा। नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, अनुभव और योग्यता के आधार पर अधिकारियों का प्रमोशन होगा। अपर मुख्यसचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा द्वारा 3 फरवरी को इसके आदेश जारी किए गए।
पिछले साल मार्च 2020 से बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया। इस कारण प्रदेश में आपराधिक मामलों में इनवेस्टिगेशन पर असर पड़ रहा था जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन किया। नए आदेश से जूनियर अधिकारी कुछ शर्तों के साथ बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। कुछ साल पहले पुलिस विभाग में सेवानिवृत्ति की उम्र को दो साल बढ़ाने की वजह से पिछले 10 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई।

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