मप्र में ट्रांसफर से बैन हटेगा, 1 से 30 अप्रैल तक होंगे ट्रांसफर
भोपाल. शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा।
अप्रैल माह के बाद साल भी ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि सभी विभाग इसकी समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर लें। मंत्रालय जानकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई तक एक माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागु की थी इसके बाद से 2 साल तक ट्रांसफर हुए लेकिन इसके लिए प्रस्ताव विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। इस दौरान मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं रहते लेकिन बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन पॉलिसी लागू करता है।
जानकारों के अनुसार इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। 5 जून को जब ट्रांसफर से बैन हटा था तब 70 हजार से ज्यादा आवेदन विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के पास आए थे। इसमें से सबसे अधिक स्कूल शिक्षा में 50 हजार और 15 आवेदन आदिम जाति विभाग में पहुंचे थे।