ग्वालियर में 15 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट,धारा 163 लागू
ग्वालियर. ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बढते विवाद और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं परशुराम सेना के 15 अक्टूबर को ग्वालियर में संभावित प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। अब बगैनर अनूमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। वहीं शनिवार को पुलिस लाइन में मॉकड्रिल कर पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। उधर कलेक्टर और एसपी ने शहर के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की है।
1 साल से विवाद चल रहा
हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है। आजाद समाज, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा सहित वकीलों का एक धडा प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे है जबकि वकीलों का दूसरा धडा इसके खिलाफ है। इसे लेकर वाद-विवाद का दौर चल रहा है।
वकीलों का दूसरा धडा इसके खिलाफ
पिछले दिनों बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अंबेडकर को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम-एजेंट, झठूा कहने के साथ ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। इसे लेकर ग्वालियर और मुंबई के ठाणे में एफआईआर दर्ज हुई है। वकीलों का एक गुट इस कार्रवाई से नाराज है और प्रदर्शन का आव्हान किया है।