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ग्वालियर में 51 अवैध कॉलोनियां की सूची तैयार, FIR दर्ज करने के आदेश जारी

ग्वालियर. शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन कॉलोनाइजरों को पूर्व में नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान वे अनुमति से जुड़े कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर के पास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की होती है।
कॉलोनी विकास नियमों के तहत केस दर्ज
इसी आधार पर अलग-अलग प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए है कि वे तत्काल संबंधित थानों में एफआइआर दर्ज कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 के तहत कार्रवाई तो शहरी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम और कॉलोनी विकास नियमों के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। पत्रिका ने इस संबंध में 15 मार्च के अंक में 45 दिन में 28 मामूली तोड़फोड, एक भी बिल्डर पर एफआइआर दर्ज नहीं, खबर प्रकाशित की थी। हालांकि इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा।
कई क्षेत्रों के कॉलोनाइजर सूची में शामिल
कार्रवाई की जद में मुरार, ग्वालियर सिटी, घाटीगांव, भितरवार और डबरा क्षेत्रों के कॉलोनाइजर शामिल हैं। इनमें व्यक्तिगत डेवलपर्स के साथ कुछ प्रॉपर्टी समूहों के नाम भी सामने आए हैं।

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