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सिंधिया ट्रस्ट को जिला न्यायालय से लगा झटका, दुकानदारों के बेदखली और किराया वृद्धि की याचिका किया खारिज

ग्वालियर. सिंधिया ट्रस्ट को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जिला न्यायालय ने ट्रस्ट की गोरखी स्थित दुकानों से दुकानदारों को बेदखल करने और किराया बढ़ाने की याचिका खारिज कर दिया है।
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेरिटेबल ट्रस्ट ने महाराज बाड़ा स्थित गोरखी की दुकानों को खाली करवाने और किराया बढाने के लिये जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। ट्रस्ट के सचिव ने जिला न्यायालय में बताया कि गोरखी बिल्डिंग सिंधिया रियासतकालीन है और ऐतिहासिक महत्व की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में दुकान महज 250 रूपये प्रतिमाह किराये पर व्यापार कर रहे हैं।
ट्रस्ट ने दावा किया है कि दुकानदार ऐतिहासिक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रस्ट ने बेदखली के बाद बिल्डिंग का रिनोवेशन कराने की बात कहीं। हालांकि, दुकानदारों ने जिला न्यायालय में अपने पक्ष में मजबूत साक्ष्य पेश किये है। उन्होंने 2028 तक का किराया जमा होने और बिल्डिंग की उचित देखभाल के सबूत दिये। न्यायालय में दुकानदारों के पक्ष में सभी साक्ष्यों को सही माना। इस फैसले के बाद अब सिंधिया ट्रस्ट न तो दुकानदारों को बेदखल कर सकेगा और न ही किराया बढ़ा सकेगा।

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