Newsराजनीतिराज्य

तीन माह में बकाया पेंशन का भुगतान करें-हाईकोर्ट

ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अशोक कुमार राजपूत को वेतन वृद्धि लाभ देते हुए सेवा निवृत्ति के बकाया लाभ समेत पेंशन का लाभ पुर्नगणना करते हुए 3 महीने में भुगतान करने के आदेश दिये है।
एडवोकेट देवेन्द्र शर्मा के माध्यम से अशोककुमार शर्मा ने याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा है िकवह 31 दिसम्बर 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। शासन द्वारा उन्हें मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया। जबकि वह इसके हकदार थे। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता का कहना था कि यदि कोई कर्मचारी 31 जून या 31 दिसम्बर को सेवानिृत्त होता है तो उसे 1 जुलाई या 1 जनवरी को तय वेतनवृद्धि का लाभ मिलना चाहिये। शासन ने उन्हें यह कहते हुए इसका लाभ नहीं दिया कि वह वेतनवृद्धि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को वेतनवृद्धि के लाभ का पाने हकदार पाते हुए शासन को उपरोक्त आदेश दिये है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी फैसला दिया जा चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *