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ITR भरने के अंतिम दो दिन, अंतिम तारीख के बाद आपको भरना होगा जुर्माना-एडवोकेट अजय शर्मा

ग्वालियर. देश को विकास देने के लिये समय पर वित्तीय वर्ष 2020-2021 के व्यक्तिगत ITR भरना और पैनाल्टी से बचने के लिये 2 दिन शेष बचे है और जिनका ऑडिट नहीं पाया है । एडवोकेट अजय शर्मा ने बताया कि अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न ITR   से चूक गये तो आपको 5 लाख रूपये भरने तक 1 हजार और 5 लाख रूपये ऊपर तक रिटर्न भरने के लिये 10 हजार रूपये पैनाल्टी चुकानी होगी।
31 दिसम्बर के बाद आईटीआर फाइन करने पर अदा करनी पैनाल्टी
एडवोकेट अजय शर्मा ने बताया कि ग्वालियर शहर में लगभग 2 लाख 50 हजार के लगभग करदाता है। जिससे भारत सरकार की आय होती है इसी राशि से शहर और देश का विकास होता है। एडवोकेट अजय शर्मा ने बताया इस वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 31 दिसम्बर कर दी गयी और इसके बाद पैनाल्टी के साथ रिटर्न भर पायेंगे।
क्या कहता है नियम
टैक्स छूट की लिमिट क्या है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप नए टैक्स नियम से ITR  भर रहे हैं या पुराने टैक्स सिस्टम से. अगर कोई व्यक्ति नए नियम से ITR  फाइल करता है तो उसे बेसिक टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपये है। इसमें टैक्सपेयर की उम्र का कोई नियम नहीं है।  अगर वही व्यक्ति पुराने टैक्स नियम को अपनाता है तो टैक्स छूट की बेसिक लिमिट उम्र पर निर्भर करेगा । अभी 60 साल के लोगों के लिए बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है।   कोई सीनियर सिटीजन 60 से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है तो बेसिक लिमिट 3 लाख है।  80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये है।
किसे देना होगा जुर्माना
अगर 31 दिसंबर तक व्यक्तिगत करदाता (इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स) ITR  रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. निर्धारित तारीख के बाद आयकर दाखिले पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान एक खास धारा के तहत लगाया जाएगा । आयकर विभाग की धारा 234F में प्रावधान है कि करदाता धारा 139(1) में बताई गई तारीख के दरमियान आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि करदाता की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही प्रावधान है । 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी ।

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