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MP विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कर सकेंगे 40 लाख रुपये खर्च, नकद सीमा 10 हजार तय

भोपाल. विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह सिर्फ 10 हजार रुपये नकद खर्च कर सकेंगे। ज बवह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान दी है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित थे।
प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया बैंक खाता
राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि प्रत्याशी को चुनाव में खर्ज के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा एव आहरण किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फार्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी जिसे मतदान के तीन दिन पहले दिल्ली से आने वाली निर्वाचन टीम के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा और कमी होने पर उसे सुधार भी कराया जाएगा।

 

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