LatestNewsमप्र छत्तीसगढ़राज्य

एक ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया

नई दिल्ली. आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएंगे। इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को इसे लेकर आदेश जारी किया है। अब इन बडे उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा।
सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बढी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया। यह पाबंदी शुरूआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत नहीं होगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026 जारी किया। इसके तहत अब कोई भी फैक्ट्री, कॉपर्शियल संस्थान या बडी संस्थाएं आम गाडियों वाले पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगी। उन्हें अपने खुद के कंज्यूमर पंप या तय बल्क सप्लाई चैनलों से ही तेज लेना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hacklink satın al matbet matbet bahiscasino betsat betsat pashagaming pashagaming betpas betpas giriş ngsbahis perabet perabet giriş