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नेशनल लोक अदालत के आयोजन -11 सितम्बर को होगा नेशनल अदालत का आयोजन

ग्वालियर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय सहित डबरा व भितरवार न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं श्रम न्यायालय में 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस सिलसिले में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेमनारायण सिंह ने शुक्रवार को लीड बैंक सहित विभिन्न बैंकों के समन्वय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में भारत संचार निगम के अधिकारी भी शामिल हुए।
जिला न्यायाधीश ने कहा कि बैंकर्स, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक रिकवरी के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों से इसकी पहले से ही तैयारी करने को कहा है।
अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गालिब रसूल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण, एनआईटी एक्ट, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, श्रम विवाद व विद्युत वसूली संबंधी प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही विभिन्न बैंकों, वित्तीय कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों एवं नगर निगम की बकाया वसूली राशि के प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे जायेंगे।

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