सन 2019 से पूर्व खरीदी कार-बाइक को 30 सितम्बर से पूर्व लगवा ले हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट
नई दिल्ली. अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आपके लिये यह खबर बेहद काम की है। अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गयी कार-मोटरसाईकिल पर 30 सितम्बर से पूर्व हाई सिक्योरिटी लायसेंस प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अग्रर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले कई राज्यों में इसकी समय सीमा 15 अप्रैल ही थी। लेकिन कोरोना की स्थिति देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी 30 सितम्बर को इसकी अंतिम तारींख है।
हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या है
दरअसल, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है। जिसमें वाहन के इंजन और चेसिस नम्बर होते हैं। इस नम्बर को हाथ नहीं बल्कि प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। यह 2 पहिया और 4 पहिया दोनों वाहनों के लिय जरूरी हैं। यह इसलिये भी जरूरी है। क्योंकि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। सबसे खास बात यह है कि आप घर बेठे ही ऑनलाईन हाई सिक्योरिटी नम्बर के लिये आवेदन कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे आप हाई सिक्योरिटी लायसेंस प्लेट और नम्बर प्लेट के लिये आवेदन कर सकते हैं।

