आरआई होतमसिंह यादव की शिकायत पर श्रीमति मंजीत भल्ला पर धोखाधडी की एफआईआर दर्ज
ग्वालियर. सिटीसेंटर स्थित एमपीसीटी कॉलेज के सामने सर्वे नम्बर 6 रकबा 1.00 भूमि पर स्वास्तिक वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष श्रीमति मंजीत भल्ला द्वारा छलपूर्वक धोखाधडी कर शासकीय भूमि को संस्था का नाम भूमि स्वामी के तौर पर नामांतरण कराया हैं। जबकि आपको बता दें वनविभाग की भूमि को होम्यापैथिक कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य से स्वास्तिक एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी को सिरोल में सर्वे नम्बर 6 में रकबा 1.00 नजूल जंगलात की नोयइत राजस्व भूमि सन् 2009 में होम्योपैथिक की स्थापना के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र. 6एमपीबी.010/2009.बीएचओ/215 दि. 19/01/2019 एवं मप्र शासन वनविभाग मत्रालय के पत्र क्र. डी/284/152/2009/10.3 दि. 02.02.2009 के अनुसार दर्शाई गयी शर्तो के अधीन वनेत्तरि प्रयोजन के उपयोग लिये भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी न कि मलिकाना हक प्रदान किया गया था। इसलिये आरआई होतम सिंह यादव की शिकायत पर थाना विश्वविद्यालय में धारा 4520, 467, 468 में एफआईआर दर्ज की गयी है।
क्या है पूरा मामला
स्वास्तिक एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष श्रीमति मंजीत भल्ला को सिरोल में सर्वे नम्बर 6 रकबा 1.00 वन विभाग की शर्तो के अधीन वनेत्तरि प्रयोजन के उपयोग लिये भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी न कि मलिकाना हक प्रदान किया गया था। छलपूर्वक तरीके से श्रीमति मंजीत भल्ला ने संस्था के नाम नामांतरण न कराते हुए स्वयं को भूमिस्वामी मानते हुए नामांतरण कराया। सोसायटी की अध्यक्ष श्रीमति मंजीत भल्ला द्वारा छलपूर्वक शासन के साथ धोखाधड़ी करने के आशय शासकीय दस्तावेज (अभिलेख) खसरा के कालम नम्बर 3 भूमिस्वामी के तौर पर स्वास्तिक एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी का नाम दर्जकरा शासन की लगभग 3.50 करोड़ की भूमि हड़पकर फायदा उठाया हैं।

