PF के पैसे एटीएम से निकाल सकेंगे जून महीने से, एक लाख रूपये ATM और UPI से निकाल पायेंगे

नई दिल्ली. EPFO मेम्बर्स जल्द ही यूपीआई और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रूपये तक रहेगी। इव वर्ष मई के अंत या जून की शुरूआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिये कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जायेगा। इससे वह एटीएम से तत्काल पैसे निकल सकेंगे। यूपीआई के जरिये यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पायेंगे। अभी ईपीएफओ मेम्बर्स को ऑनलाईन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं।
एटीएम और यूपीआई से पैसा आसानी से निकाल सकेंगे
इस नयी प्रोसेस में एटीएम अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा। जो उनके पीएफ एकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का उपयोग करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं से पीएफ का पैसा निकालने के लिये अपने आपको पीएफ एकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा और इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कम्पनी में सेवायें देते 5 वर्ष पूर्ण हो जाते और वह पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। 5 वर्ष की अवधि एक या इससे अधिक कम्पनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कम्पनी में 5 साल पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। अगर कर्मचारी नौकरी से में 5 साल पूर्ण होंने से पहले पीएफ खाते से 50 हजार रूपये स अधिक राशि निकालता है तो उसे 10प्रतिशत टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30प्रतिशत टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15जी/15एच सब्मिट कराता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।


