वक्फ कानून पर आज आंशिक रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर विवादों का फैसला करने में कलेक्टरों की शक्तियां और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया। शीर्ष अदालत ने अंतरिम फैसले को केंद्र सरकार के आग्रह पर अंतिम समय में ‘होल्ड’ पर रख लिया। सर्वोच्च अदालत ने इस कानून के संदंर्भ में तीन प्रमुख सवाल उठाए थे, जिनका जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी. संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले में गुरुवार को दोपहर दो बजे फिर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर की गई 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को हाईकोर्ट को सौंपने पर भी मंथन किया। हालांकि, उन्होंने कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, राजीव धवन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनी और तीन सूत्रीय अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार किया।

