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ग्वालियर के एक हत्या केस में हाईकोर्ट ने डीआईजी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

ग्वालियर. एक हत्या केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने पर हाई कोर्ट ने डीआईजी पीएचक्यू मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तत्कालीन एसपी दतिया रहते हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट को झूठी जानकारी दी कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, जबकि बाद में पुलिस ने कहा कि डेटा सहेजना भूल गए।
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मयंक अवस्थी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से कार्य कर रहे थे। वास्तव में, इनका रवैया चौंकाने वाला है, एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, जबकि दूसरा पक्ष आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों का सामना कर रहा है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उसका उल्लंघन किया है।
इसलिए मयंक अवस्थी को एक महीने के भीतर प्रिसिंपल रजिस्ट्रार के यहां 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। यह राशि उस पक्ष को दी जाएगी जो केस जीतेगा। इसके अलावा, यह आदेश मयंक अवस्थी की सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी।

 

 

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