एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो हुई, 22% से 30% मिलाने पर टैक्स नहीं लगेगा
नई दिल्ली. केंद्र सरकार 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी। ई20, यानी 20 प्रतिशत एथनॉल मिले पेट्रोल पर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल के एम्पोर्ट को कम करने और क्लीन एनर्जी को बढावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
पेट्रोल में 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला होगा
भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल में हाई लेवल एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके तहत जिस पेट्रोल में 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला होगा उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस टैक्स छूट के दायरे में पेट्रोल के चार नए वेरिएंट्स- ई22, ई25, ई27 और ई30 शामिल होंगे। यह पहली बार है जब सरकार ने ई20 से ऊपर के ब्लेंड्स के लिए इतने बडे फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी फिस्कल इंसेंटिव देने की घोषणा की है।
क्या होता है एथेनॉल
एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाडियों में इको-फ्रैंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है लेकिन स्टार्च कॉन्टेनिंग मटेरियल्स जैसे मक्का, सडे आलू कसावा और सडी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किय जा सकता है।

