ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रशासन को चेतावनी दी, कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन होने पर कमलनाथ पर एफआईआर, बीजेपी के कार्यक्रमों पर जुर्माना
ग्वालियर. उपचुनाव में चुनावी सभाओं के दौरान ये साफ हो गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है जिस पर प्रशासन अब सख्त है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कराए नही तो अधिकारी अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। कोर्ट ने यह चेतावनी याचिका पर बहस के दौरान दी। वहीं आदेश के लिए फैसला अभी सुरक्षित है।
हर सभा में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा
राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ आशीष प्रताप सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। हर सभा में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है। मंच पर बैइे मुख्य अतिथि व मंच के नीचे बैठे दोनों ही जगहों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए वैसी नहीं की जा रही है।
ग्वालियर, मुरैना और गुना में दर्ज हुई एफआईआर
शासन की ओर से बताया गया कि तीन एफआईआर दर्ज की गई है। भांडेर में कोविड-19 का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुना, मुरैना में भी एफआईआर दर्ज की गई है। शासन ने कहा कि बीजेपी के तीन कार्यक्रमों में उल्लंघन होने पर 6100 रुपये का जुर्माना किया है।