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दिल्ली ब्लास्ट में शामिल MP में आतंकी के परिजन के मकान पर नोटिस

महू. महू में दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के पनाहगार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोहम्मद जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी मकान का निर्माण अवैध पाया गया है। छावनी परिषद ने इस मकान पर अनाधिकृत निर्माण हटाने का नोटिस चस्पा किया है। यदि तीन दिन में निर्माण नहीं हटाया गया, तो छावनी परिषद इसे तोड़ने की कार्रवाई करेगी। यह मकान महू के मुकेरी मोहल्ला स्थित मकान नंबर 1371 है। यह जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी के नाम पर बताया जा रहा है। छावनी परिषद में भी यह मकान हम्माद सिद्दीकी के नाम पर ही दर्ज है।


अधिकारी बोले अवैध निर्माण हटाने पहले भी 3 नोटिस दिए
छावनी परिषद महू के सीईओ विकास कुमार ने बताया कि बिना अनुमति किए गए निर्माण को हटाने के लिए पहले भी तीन नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पहला नोटिस 23 दिसंबर 1996 को, यानी 29 साल पहले दिया गया था। इसके बाद 2 नवंबर 1996 को छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185 और 27 मार्च 1997 को इसी अधिनियम की धारा 256 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों के बावजूद जवाद के परिजनों ने अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया।

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