महिला आरक्षण कानून लागू, देर रात नोटिफिकेशन जारी, शाम 4 बजे वोटिंग
नई दिल्ली. महिला आरक्षण और परिसीमन से जुडे तीन बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा होगी। पहले दिन 13 घंटे चर्चा हुई। इस बीच सरकार ने गुरूवार देर रात महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी
राहुज गांधी दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोलेंग फिर अमित शाह जवाब देंगे। बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। इस बीच विपक्ष की संसद परिसर में बैठक हो रही है। इसमें खडगे राहुल समेत कई नेता मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ने बिलों पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया। गुरूवार देर रात 1 बजे तक बहस चली। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, गोरव गोगोई, वेणुगोपाल ने बिल के विरोध में अपनी बातें कहीं। प्रियंका ने कहा कि असम की तरह देशभर की सीटों की काट-छांट की जाएगी। पीएम ने भी करीब 35 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है।

