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मुरैना का डिप्टी कलेक्टर जेल पहुंचा, 19 तक न्यायिक हिरासत में डिप्टी कलेक्टर, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ले गए अस्पताल

मुरैना. मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंस गए हैं। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में उसे सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर युवती की शिकायत पर बुधवार रात एफआइआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसे फोन कर थाने बुलाया और केस दर्ज होने की बात बताई तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। अरविंद माहौल को अस्पताल ले जाकर बाकायदा इलाज कराया गया और इसके बाद गिरफ़्तार किया गया। गुरुवार को आरोपी डिप्टी कलेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 19 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद सरकार ने अरविंद माहौर को सस्पेंड भी कर दिया। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए।
शादी से इनकार कर दिया
पीडि़ता का आरोप है कि सोशल मीडिया पर अरविंद माहौर से पहचान हुई थी। इसके बाद माहौर ने शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एफआइआर के अनुसार 30 मार्च 2025 को माहौर उसे कार से रेस्ट हाउस के पीछे ले गए और दुष्कर्म किया। बाद में सबलगढ़ एसडीएम रहते अपने सरकारी आवास तथा बाद में ग्वालियर स्थित आवास पर भी ले जाकर संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया। उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी। माहौर ने आरोपों को गलत बताया है।
बीपी बढऩे पर जिला अस्पताल ले गए
पुलिस ने बताया, बुधवार रात आरोपी अरविंद माहौर को फोन कर थाने बुलाया था। केस दर्ज होने की जानकारी दी गई तो तबीयत बिगड़ गई। बीपी बढऩे पर जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद थाने लाया गया।
सीएम के निर्देश पर सितंबर 2025 में सस्पेंड किया
यहां बता दें कि पूर्व में युवती ने अरविंद पर फोन कर परेशान करने की शिकायत की थी। सीएम के निर्देश पर सितंबर 2025 में सस्पेंड किया गया। सबलगढ़ एसडीएम रहते फरवरी 2025 में एक होटल के गार्ड को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था।

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