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15 सितंबर से NPCI ने यूपीआई लेनदेन की बढ़ाई सीमा

नई दिल्ली. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट्स में बडा बदलाव किया है। नई सीमाएं 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका उद्देशय रिटेल ग्राहकों को बडे भुगतानों में सुविधा देना है। खासतौर पर बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, सरकारी भुगतान, निवेश और यात्रा जैसे बडे लेनदेन अब एक ही ट्रांजेक्शन में पूरे किए जा सकेंगे। जहां पहले बडे भुगतानों को कई हिस्सों में बांटना पडता था अब यह परेशानी खत्म हो जाएगी। हालांकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की सीमा अभी भी प्रतिदिन 1 लाख रुपये ही रहेगी।
प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये और दैनिक सीमा 6 लाख रुपए तय की
नए नियमों के तहत अब क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये और दैनिक सीमा 6 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह लोन और ईएमआई भुगतान की सीमा 5 लाख रुपये और प्रति लेनदेन और दैनिक सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है।
निवेश और बीमा प्रीमियम
पहले कैपिटल मार्केट निवेश और बीमा प्रीमियम की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये थी जिसे बढाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन और 10 लाख रुपए दैनिक सीमा कर दिया गया है। इससे निवेशक और बीमा ग्राहक दोनों को बडी राहत मिलेगी।
यात्रा और सरकारी भुगतान
यात्रा उद्योग में अब 5 लाख रुपये तक का भुगतान एक ही ट्रांजेक्शन में संभव होगा। इसी तरह, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट्स की सीमा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
बैंकिंग और फॉरेक्स सेवाएं
डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए टर्म डिपॉजिट की सीमा पहले 2 लाख रुपये थी। अब इसे 5 लाख रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की सीमा 2 लाख रुपये ही रहेगी। फॉरेक्स पेमेंट्स की सीमा भी अब 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन और दैनिक 5 लाख रुपये कर दी गई है।

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