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15 नवंबर से बदलेंगे FASTag के नियम, नकद भुगतान पर देना होगा दोगुना टोल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद बिना वैध फास्टैग के किसी भी वाहन को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क से दोगुना टोल देना होगा। हालांकि, सरकार ने यूपीआई से भुगतान करने वालों को कुछ राहत दी है। यदि कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के टोल देता है और वह भुगतान यूपीआई के माध्यम से करता है, तो उससे सामान्य टोल का केवल 1.25 गुना शुल्क वसूला जाएगा। सरकार का यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और नकद लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 का हिस्सा है।
भुगतान यूपीआई से किया गया तो शुल्क 125 रुपये लगेगा।
यदि किसी वाहन का फास्टैग वैध नहीं है या वह खराब हो गया है, और सामान्य टोल 100 रुपये है, तो नकद भुगतान करने पर यह बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। वहीं, यदि भुगतान यूपीआई से किया गया तो शुल्क 125 रुपये लगेगा। यह नई व्यवस्था न केवल टोल संग्रह को पारदर्शी बनाएगी बल्कि ट्रैफिक प्रवाह को सुगम बनाने में भी मदद करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे यात्रियों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में कमी आएगी।

 

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