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नरवाई जलाने वालों पर प्रशासन सख्त, ग्राम सिरसौद के कृषक पर लगा जुर्माना

ग्वालियर – फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर रुचिता चौहान के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में न केवल निगरानी रखी जा रही है, बल्कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में, तहसील तानसेन के अंतर्गत ग्राम सिरसौद में नरवाई जलाने की घटना सामने आने पर संबंधित कृषक के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
2,500 रुपये का अर्थदंड आरोपित
ग्राम सिरसौद के सर्वे नंबर 230 (रकबा 0.540 हेक्टेयर) पर भूमि स्वामी जुल्फकार अली पुत्र वाजिद अली द्वारा अपने खेत में फसल अवशेष (नरवाई) जलाई गई थी। इस कृत्य से पर्यावरण को हुई क्षति और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए तहसीलदार द्वारा संबंधित कृषक पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
किसानों से अपील
जिला प्रशासन ने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि वे फसल कटाई के बाद अवशेषों में आग न लगाएं। नरवाई जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर सतत निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी व आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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