हाईकोर्ट के आदेश से 11 मकान जमींदोज, निजी जमीन पर बने थे 11 मकान ध्वस्त

भोपाल. निशातपुरा में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रायवेट जमीन पर बने 11 मकानों को 4 पोकलेन मशीनों से जमींदोज कर दिया गया। कोई हंगाम न हो, इसलिये भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में पूरी कार्यवाही की गयी है। तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारियों को भी कार्यवाही में लगाया गया है। यह अतिक्रमण करीब 35 वर्षो के बाद हटा है। जिला प्रशासन पहले भी कार्यवाही करने के लिये मैदान में उतरा था। लेकिन विरोध के चलते कार्यवाही नहीं हो पायी थी। इस पर पुलिस और प्रशासन की सख्त कार्यवाही की चेतावनी के बाद यह कार्यवाही की गयी है।
एक एकड़ में हुआ अतिक्रमण
अविनाश जौहरी की जमीन पर कई वर्षो से अतिक्रमण हो गया। खास बात यह है कि जमीन की रजिस्ट्री हो गयी, 3 मंजिला मकान तक बन गये थे। अपनी 0.75 एकड़ जमीन को अतिक्रमण करवाने के लिये जौहरी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनकी जमीन पर 11 मकान बने थे। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम और पुलिस को कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। ऐसा कहा था कि जिन पक्षकारों के स्थगन है, उन्हें छोड़कर बाकी पर कार्यवाही की जाये। इसके चलते मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम भारी भरकम पुलिस अमले के साथ मैदान में उतरी और मकानों का तोड़ने की कार्यवाही शुरू की।

