जिस सड़क की सैंपलिंग होने थी निगम ने रातों -रात खुदवाकर नई परत बना दी

ग्वालियर. बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गयी। जिसमें हाईकोर्ट की डबलबेंच ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ा रूख अपनाया है। दरअसल, जिस सड़क से जांच कमीशन को सैम्पलिंग करना था। नगर निगम ने जांच से ठीक पहले उसकी ऊपरी परत खुदवाकर नयी सड़क बनाना शुरू कर दिया।
मामले की खबर लगते ही हाईकोर्ट ने नगरनिगम आयुक्त संघप्रिय का चेम्बर में तलब किया। निगमायुक्त द्वारा हाईकोर्ट में दिखाये गये वीडियो व साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आयुक्त अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो, फोटो या व्हाट्सएप चैट डिलीट नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आपका फोन जब्तकर लिया जायेगा।
सैंपलिंग लेने का नया तरीका
निगमायुक्त द्वारा यह स्वीकार करने पर कि 1 फीट गहराई तक सड़क खोद दी गयी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया हैकि सैंपलिंग करते वक्त ऊपर की 1 फीट परत को छोड़कर उसके नीचे से ही सैम्पल लिया जायेगा। निगम के रवैये को देखते हुए सैंपलिंग 20 की जगह 19 अगस्त को ही कराने के आदेश दिये है।

