भोपाल में 100 से ज्यादा संपत्तियों पर अंतिम नोटिस, 24 घंटे बाद सीलिंग की कार्रवाई
भोपाल. रहवासी इलाकों में घरों को कारोबार का ठिकाना बनाने वालों पर अब नगर निगम सीधे सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहरभर में 8264 नोटिस जारी करने के बाद निगम ने अब कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 100 से ज्यादा ऐसी संपत्तियों को 24 घंटे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का अंतिम नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद भी कारोार चलता मिला तो 31 अगस्त से इन प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है।
निगम अब नोटिस के बजाय बंद कराने की तैयारी में
निगम की नजर खासतौर पर उन व्यावसायिक गतिविधियों पर है जो रहवासी क्षेत्रों में लोगों के लिए सबसे अधिक परेशानी का कारण बन रही है। इनमें फक्ट्रियों से लेकर ओयो होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल और जिम जैसे प्रतिष्ठान शामिल है। इनसे होने वाले शोर, आने-जाने वाले लोगों की भीड और अन्य गतिविधियों के कारण रहवासियों को परेशानी की शिकायतें मिल रही है। निगम अब नोटिस देने के बजाय मौके पर गतिविधियां बंद कराने की तैयारी में है।
6 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई
31 अगस्त को निगम की टीमें शहर सीमा में आने वाली सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई के लिए उतरेंगी। इस दौरान अंतिम नोटिस के बाद भी संचालित पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों की जांच कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने शहरभर में अब तक 8264 नोटिस जारी किए है। पहले चरण में नोटिस देकर दस्तावेज और स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया गया। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई की तैयारी है जहां रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां जारी है।

