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हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने सुनाया अहम फैसला, जिस प्रकरण में एससी एसटी के साथ पॉक्सो एक्ट की लगी हो तो उसकी कैश की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी

ग्वालियर. एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट को लेकर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। गुरूवार की शाम की पीडि़ता की मां द्वारा ओरापी की जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गयी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद पाठक ने याचिका खारिज निरस्त करते हुए अहम आदेश देते हुए कहा है कि जिन अपराधों में एससी एसटी एक्ट के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारायें भी शामिल हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई अब एट्रोसिटीज कोर्ट (विशेष न्यायालय) में न होकर पॉक्सो कोर्ट में होगी।
क्या है पूरा मामला
मामला भिण्ड जिले का है एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) की जमानत निरज्ञस्त करने की मांग की। दरअसल, कुछ समय पूर्व पुलिस थाना कोतवाली में महिला ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी राजू ने उनकी नाबालिग बेटी को बन्दी बनाकर रखा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी फिर से उसके परिवार को परेशान कर रहा है।

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