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फास्टैग के नए नियम लागू

भोपाल. केंद्र सरकार ने फास्टैग इस्तेमाल करने के नियमों में बदलाव कर दिए है। अब फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जरूरी अपडेट करने को कहा गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन मालिक का फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
3 साल पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी करवानी होगी
अब हर तीन वर्ष में फास्टैग के लिए केवाईसी करवानी होगी। 31 अक्टूबर तक फास्टैग की केवाईसी करवाना जरूरी है। केवाईसी नहीं करवाने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
5 साल पुराने फास्टैग बदलने होंगे
नए गाइडलाइंस के अनुसार 5 साल या उससे पुराने फास्टैग को बदलना होगा। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी में जाकर फास्टैग जारी होने की तारीख बतानी होगी और चेंज करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद मौजूदा फास्टैग डीएक्टिवेट होकर नया शुरू हो जाएगा।
नंबर फास्टैग से लिंक करवाना होगा
नए नियमों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और फोन नंबर को फास्टैग अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए मालिक को गाड़ी के अगले हिस्से का फोटो जमा करना होगा, ताकि प्रोसेस पूरी की जा सकें।
दोगुना टोल वसूला जाएगा
NHAI की ओर से बीते दिनों कुछ और नियमों को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक यदि किसी गाड़ी में फास्टैग विंडस्क्रीन पर नहीं लगा होगा तो डबल टोल वसूसा जाएगा। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य टोल बूथ पर लंबी लाइनों को कम करना और फास्टैग के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वहीं, अब एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाएगा।

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