केंद्रीय श्रम मंत्रालय मार्च से दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी
नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही है। बिजनेस बंद पड़ने और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषण की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।
वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कार्ड वाले लोग बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगें के पास (वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कार्ड) है वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यानि ऐसी कंपनियां जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कार्ड) के तहत रजिस्टर्ड हैं उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा।
3 माह तक मिलता रहेगा भत्ता
जानकारी के अनुसार बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों तक भत्ता मिलता रहेगा। आवेदक अपी मौजूद औसत सैलरी का 50 प्रतिशत क्लेम कर सकता है। सरकार ने साफ किया है कि इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो (वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कार्ड) स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े है।

