ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन और शरद को किया गिरफ्तार
भोपाल. आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी तीनों से 52 किलो सोना, 11 करोड रुपए कैश समेत अन्य करोडों रुपए की संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी। पेशी के दौरान कोर्ट में सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर और मां उमा शर्मा के साथ शरद जायसवाल की भांजी भी कोर्ट पहुंची है। ईडी के अनुरोध पर अभी कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। लंच होने के कारण सुनवाई टल गई है। लंच के बाद कोर्ट आदेश जारी कर सकती है।
ईडी के आवेदन के बाद कोर्ट ने जेल पुलिस को तीनों ही आरोपियों सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर और शरद जायसवा के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ईडी संतोष कुमार कोल की अदालत में ईडी ने याचिका लगाकर प्रोटेक्शन वारंट मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय जेल के अधीक्षक को तीनों ही आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को अदालत में याचिका पेश कर कहा कि आरोपी केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी कर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए जाएं कि वह आरोपियों को अदालत में पेश करें। कोर्ट के आदेश के बाद आज इन्हें अदालत में पेश किया गया।

