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सरकारी वकीलों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 की जाएगी- गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

भोपाल. मध्य प्रदेश के सभी सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। यह घोषणा गुरूवार को विधि एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में की। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाने के बाद सभी के लिए आशो की ज्योति का केंद्र एडवोकेट ही होता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवके तन्खा ने कहा कि लॉ स्टूडेंट के पास कॅरियर बनाने के ज्यादा अवसर मौजूद होते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी आम आदमी को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संस्था के साथ प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन स्तर से संस्थान की हर संभव सहायता की जाएगी।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि नए कॉलेज नए आइडियाज लेकर आते हैं। संस्थान की अच्छी फैकल्टी बेहतर परिणाम दिलाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी काबिलियत पर अडिग विश्वास रखने को कहा। तन्खा ने कहा कि आपका टैलेंट ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्थान के वाइस चेयरमैन सौरभ करसौलिया ने आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि लॉ इंस्टीट्यूट अतिथियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

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