बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत, 17500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में
नई दिल्ली. बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आया पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
टैक्सपेयर्स को 17500 रुपए तक का फायदा
इनकम टैक्स स्लैब और स्टैडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को 17500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15.75 लाख की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपए टैक्स बनेगा।
न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास
इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते है।
आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते है तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।
ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास
निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते है।
ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।
पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87ए का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 112500 रुपए टैक्स चुकाना होगा लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट है जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते है।
निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स: अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।
इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।
होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा: अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी।
मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री: सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.50 लाख रुपए रह जाएगी।

