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ग्वालियर में हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस

ग्वालियर. ग्वालियर उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। एसएएफ की 14वीं बटालियन के पूर्व सहायक कमांडेंट शैलेंद्र भारती पर न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप है। मामला एसएएफ बटालियन-14 के आरक्षक रजनेश सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी से जुड़ा है। रजनेश को 2011 में विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को रजनेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया।
हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए
राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन में दावा किया कि विभागीय जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि शैलेंद्र भारती ने अपने हलफनामे में यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया। न्यायालय का मानना है कि भारती ने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किया।
एआईजी को भी नोटिस
सहायक पुलिस महानिरीक्षक को भी नोटिस जारी किया गया है। उन पर मामले की जानकारी होने के बावजूद भारती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं करने का आरोप है।

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