कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते का किया जायेगा भुगतान, 6 दिसम्बर तक किया जायेगा डीए का भुगतान
भोपाल. मध्यप्रदेश में बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान का मामला लगातार गर्मा रहा है। पिडछे दिनों कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते के बकाये की मांग के लिये धरना प्रदर्शन किया गया था। अब हाईकोर्ट ने भी बकाये के भुगतान में अनावश्यक देरी पर सरकार की फटकार लगाई है। अदालत के आदेश के तहत अब राज्य कर्मचारियों को 3 दिन के अन्दर महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ दिया जाना है।
महंगाई भत्ता पर कर्मचारियों का हक-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है। न की दान, कर्मचारियों के बिना कोई संस्था नहीं चल सकता। इसलिये महंगाई भत्ता भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है । इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान किया जाना चाहिये।
महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये 510 करोड़ की राशि आवंटित
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुर्नविचार यात्रिका पर सुनवाई अब 14 दिसम्बर की जगह 6 जनवरी को की जायेगी। इससे पहले कर्मचारियों के एरियर का भुगतान किया जाये। जिस पर राज्य सरकार के एडवोकेट ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण दिया है। राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही और इस उदद्ेश्य के लिये पहले ही 510 करोड़ रूपये की राशि भुगतान के लिये आवंटित की गयी है।
लाखों उम्मीदवारों के लिये अच्छी खबर
मध्यप्रदेश के लाखों उम्मीदवारों के लिये अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती में बड़ा फेरबदल किया गया है जिसका फायदा मप्र के युवाओं को होगा और साथ ही अब इन्हें एक बार परीक्षा में कामयाब हो जाने के बाद पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

