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RTO के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका रद्द, हाईकोर्ट ने कहा -आरोप संगीन

जबलपुर. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में आरोपी आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार का सुनवाई की गयी। जस्टिस प्रमोद अग्रवाल के न्यायालय में जमानता पर सुरक्षित रखा 26 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा है कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर आरोप संगीन है। इसलिये जमानत का फायदा देना उचित नहीं है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा पिछले 4 फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा में है। इससे पहले 30 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था।
सौरभ शर्मा के एडवोकेट ने सुनवाई के बीच न्यायालय में दलील दी थी। सौरभ शर्मा से अभी तक जितना भी पैसा मिला है। वह पूरा उसका नहीं है। सौरभ के नाम जो संपत्तियां नहीं है। उनसे उसका कोई लेना-देना नहीं है। वहीं ईडी की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि सौरभ ने ही संपत्तियां अर्जित करने के बाद अपने दोस्त और रिश्तेदारों के नाम की है। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट (पीएमएल) के तह ईडी के द्वारा दर्ज मामले पर भोपाल न्यायालय ने 24 अप्रैल 2025 को सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। 17 दिसम्बर 2024 को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ईडी के वकील विक्रम सिंह ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में 108करोड़ रूपये की संपत्ति अटैच की गयी है। जिसे सौरभ शर्मा ने अपने दोस्त और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा था।
ईडी-आयकर विभाग कर रही है जांच
सौरभ शर्मा मामले पर आयकर विभाग के साथ ईडी, लोकायुक्त,ग्वालियर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 30 जुलाई को कोर्ट ने 10वीं पेशी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने सुरक्षित रखे फैसले पर सुनवाई करते हुए सौरभ शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
लॉकर्स से मिले 2 करोड़ के सोने के जेवरात
आरोपी सौरभ शर्मा द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से उक्त संपत्तियां खरीदी गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में जब सौरभ शर्मा के लॉकर्स को खंगाला गया तो उसमें भी दो करोड़ रुपए के सोने के जेवरात मिले हैं। यह भी कहा गया कि ये पूरा पैसा सौरभ शर्मा का ही है।बता दें कि लोकायुक्त ने आरटीओ में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के घर पर दबिश दी थी। बेनामी संपत्ति मिलने पर ईडी ने सौरभ शर्मा सहित उसके परिवार के सदस्यों समेत 12 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी सौरभ शर्मा बीते 4 फरवरी से न्यायिक अभिरक्षा में है। ईडी द्वारा दर्ज प्रकरण में जिला न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

 

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