MP सरकार का बड़ा फैसला: IAS, IPS और IFS अफसरों का DA 2% बढ़ा
भोपाल. शासन ने प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढा दिया है। अब इन्हें 58 की जगह 60 प्रतिशत डीए मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के इन अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान नकद रूप से किया जाएगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर फैसला
यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बढे हुए महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया है।
मूल वेतन के आधार पर होगी गणना
आदेश के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का अर्थ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत तय पे-मैट्रिक्स मे मूल वेतन होगा। इसमें विशेष वेतन या अन्य प्रकार के भत्ते शामिल नहीं किए जाएंगे। महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूल नियम-9 (91) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।

