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MP के लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 32 माह का एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा

जबलपुर. हाईकोर्ट से पेंशनरों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए। दरअसल इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को इस मामले में फैसला दिया था। इसके बाद सरकार ने युगलपीठ के समझ अपील पेश की। हाईकोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है जो कि लंबित है।
दरअसल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त लाभ देने की मांग की गई थी। एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री एचपी उरमलिया की ओर से याचिका में बताया गया कि प्रदेश के साढे चार लाख पेंशनर्स को छठवें पे कमीशन का 32 माह का लाभ नहीं दिया गया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने वित्त विभाग को 6 माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने कहा याचिकाओं को लंबि रखने का कोई औचित्य नहीं
शासन ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया तो संगठन की ओर से शासन के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं दिया इसलिए इन याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

 

 

 

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