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चुनाव आचार संहिता के बीच मप्र में लाडली बहना सहित हितग्राहीमूलक योजना बंद नहीं होगी

भोपाल. मप्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक किसी को स्वेच्छानुदान नहीं दे सकेंगे। इस पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी। वहीं कोई नया काम भी अब प्रारंभ नहीं होगा। भले ही वह स्वीकृत ही क्यों न हो गया हो। पहले स ेचल रही लाडली बहना सहित हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी। नए हितग्राही अब नहीं बनाए जा सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के नए निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जो नए निर्देश दिए है उसके अनुसार कोई भी मंत्री अपने सरकारी काम के साथ चुनावी दौरा नहीं कर सकेंगे। चुनाव कार्या के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। राजकीय विमान या वाहन का उपयोग केवल सरकारी कार्य के लिए होगा।
राज्य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन
राज्य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। मंत्री सड़क बनाने या पानी पहुंचाने का वदा नहीं करेंगे। किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतदाता को प्रभावित करने वाला कोई भी काम अब नहीं हो सकेगा। लाडली बहना सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी या नहीं से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूर्व स ेचल रही योजनाएं जारी रहती है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करना आवश्यक है तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर अनुमति के लिए आयोग को भेजना होगा। यदि किसी काम के कार्यदेश जारी हो चुके है और वह मौके पर प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

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