परिवहन आयुक्त कार्यालय में STA में 520 प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष फैजअहमद किदवई ने की
ग्वालियर. परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के अध्यक्ष फैज अहमद किदवई, सदस्य परिवहन आयुक्त संजयकुमार झा, (एडिश्नल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, प्रशासन) सचिव आशीष तिवारी, (एडिश्नल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, प्रवर्तन) अरबिंद सक्सैना की मौजूदगी में बसों परमिट के रिन्यूअल, नये आवेदन, परमिट ट्रांसफर, चेंज ऑफ टाइमिंग और रेसीपोकल एग्रीमेंट से संबंधित 520 प्रकरणों की सुनवाई जारी है। प्रकरणों की सुनवाई में 150 बस ऑपरेटरों के साथ-साथ वकील भी भारी तादात में मौजूद रहें।
इन परमिटों की हो रही है सुनवाई
परिवहन आयुक्त के न्यायालय कक्ष में रीन्यूअल के लगभग 130 प्रकरण, नये आवेदन लगभग 150 प्रकरण, परमिट ट्रांसफर लगभग 80 प्रकरण और रेसीपोकल एग्रीमेंट के लगभग 50 प्रकरणों की सुनवाई होना है। यह सुनवाई शाम 5 बजे तक की जायेगी। आपको बता दें कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक 4 वर्षो के बाद हो रही है।
बस ऑपरेटरों की समस्यायें
1- मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच राज्य परस्परिक करार में प्रावधान है कि मध्यप्रदेश राज्य के वाहन उत्तर प्रदेश के बस स्टेण्ड से चलेंगे। परन्तु उनके द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य के करार बावजूद समझौते के बाद भी मध्यप्रदेश के वाहनों को यूपी बस स्टेण्ड से संचालन की अनुमति नहीं है। जिससे अंर्तराज्यीय मार्ग के आवागमन की असुविधा हो रही है।
2- मध्यप्रदेश और दिल्ली के बीच परस्परिक करार न होने से दिल्ली बस स्टेण्ड पर मध्यप्रदेश के वाहनों को पार्किंग की सुविधा नहीं है
3- अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट या प्राधिकार पत्र नियम 2021 के अंतर्गत संचालित पर्यटक वाहनों से दोहरा लेवी कर लिया जा रहा है। जबकि इस नियम -5 में वर्णित फीस एवं कर के अतिरिक्त कोई मोटरयान कर नहीं लिया जा सकता है।
-पदम गुप्ता, बस ऑपरेटर