31 मार्च से पहले पूरे कर लें ये काम, नहीं तो लगेगी ब्याज की भारी पेनल्टी
ग्वालियर. कैलेंडर बदलने के साथ ही नया वित्तीय वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में करदाताओं और व्यापारियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वित्तीय वर्ष के समापन से पहले कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है। जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए आखिरी और बेहद अहम तारीख है। यदि इस तारीख तक टैक्स और जीएसटी से जुड़े लंबित कार्य पूरे नहीं किए गए, तो 1 अप्रैल से आर्थिक दंड और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पर भारी पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क लग सकता है
कई लोग आखिरी समय तक अपने टैक्स रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग, बकाया टैक्स भुगतान या अन्य जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाओं को टालते रहते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद इन कार्यों को पूरा करने पर भारी पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इसलिए विभाग की ओर से करदाताओं और व्यापारियों को समय रहते अपने सभी लंबित कार्य पूरे करने की सलाह दी जा रही है।
1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू
इसी को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महावीर जयंती के अवकाश के बावजूद आयकर विभाग के कई दफ्तर खुले रहेंगे, ताकि करदाता अपने जरूरी कार्य निपटा सकें। विभाग का उद्देश्य यह है कि अंतिम समय में आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

