ग्वालियर में होली पर 4 मार्च को ड्राई-डे, शराब परोसी तो पड़ेगी रेड
ग्वालियर. होली धुलेंडी के दिन यानी चार मार्च को आबकारी विभाग की ओर से ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन दोपहर तीन बजे तक शराब की दुकानें सहित बार आदि बंद रहेंगे और अस्थाई लाइसेंस भी नहीं जारी होंगे। ऐसे में अजब स्थिति यह कि चार मार्च के दिन ही शहर के होटलों और रिसोर्ट में होली पैकेज पार्टी के आयोजन किए गए हैं। होली की पार्टियों में शराब परोसने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इस दिन अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को दोपहर तीन बजे तक ड्राई-डे रहेगा।
अवैध शराब परोसने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
ऐसे में अब आबकारी अधिकारियों का दावा है कि ड्राई डे पर अवैध शराब परोसने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के हाईवे स्थित रिसोर्ट, होटलों से लेकर रेस्त्रां में काफी संख्या में आयोजन होंगे। त्योहारों पर होने वाली पार्टियों में अवैध ढंग से शराब परोसने के मामले भी सामने आ चुके हैं।
होली पर ड्राय-डे, होटल-रिसोर्ट में रहेगी सख्त निगरानी
होली के त्योहार के चलते चार मार्च को शहरभर में अलग-अलग जगह आयोजन होने जा रहे हैं। इसमें शहर की संस्थाएं, क्लब से लेकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां शामिल है जों अधिकतर हाईवे के पास की लोकेशनों पर स्थित रिसोर्ट, होटल और फार्म हाउस ऐसी लोकेशनों को चुनते हैं। इन स्थानों पर होली पार्टी होती है, जिनमें शराब परोसा जाना आम बात है, नववर्ष के अवसर पर तो शराब परोसने व पिलाने के लिए आबकारी से अस्थाई लाइसेंस लिया जाता है। लेकिन ड्राई डे को लेकर थोड़ी अजब स्थिति रहती है।
आबकारी टीम देगी दबिश, तैयारियां कीं
आबकारी की टीम का दावा है कि चार मार्च को होली के दिन रिसोर्ट, होटलों आदि में औचक जांच की जाएगी। यदि किसी रिसोर्ट या होटल में अवैध शराब मिलती है तो आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसको लेकर आबकारी की टीमों का गठन कर दिया गया है जो अलग अलग क्षेत्रों में निकलेंगी।
हाईवे पर बढ़ रही शराबखोरी ज्यादा शिकायतें
हाईवे और हाईवे के आसपास रिसोर्ट व होटल की संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि यहां रिसोर्ट व होटल संचालक गुपचुप शराब का सेवन कराते हैं, इसे लेकर आबकारी व पुलिस का नेटवर्क भी सुस्त है। ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं। हाईवे के किनारे इन प्रतिष्ठानों में शराबखोरी का चलन बढ़ने के बाद भी लगातार कार्रवाई कम ही दिखती है।

