ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए जीतू पटवारी
ग्वालियर. मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को ग्वालियर स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए न्यायालय में जमानती वारंट पर उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें दूसरी बार जमानती वारंट जारी कर तलब किया था। लेकिन पहली बार की तरह इस बार भी वह पेश नहीं हुए। उनके अनुपस्थित रहने के कारण आदेश आचार संहिता का उल्लघंन से जुड़े मामले में ट्रायल की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी।
लोकसभा-2024 चुनाव से जुड़ा हुआ मामला
प्रकरण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भिंण्ड-दतिया संसदीय इलाके से जुउ़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बसपा की तरफ से 4 मई 2024 को भिण्ड के ऊमरी थाने में पटवारी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई थी। पटवारी के खिलाफ भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123(5) के तहत प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने जांच के बाद ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया है।
दो बार बुलावे के बावजूद अनुपस्थित
जानकारी के अनुसार मामले में विचारण शुरू होने के बाद 15 जुलाई 2024 से पटवारी को लगातार तलब किया जा रहा है, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। बार-बार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने 16 जनवरी को पहला जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी को फिर से जमानती वारंट पर उन्हें बुलाया गया, लेकिन इस बार भी वे पेश नहीं हुए। अब कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

