MP के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एरियर देने का आदेश
भोपाल. मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है, उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये राशि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी।
कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ये नियम लागू किया था। इसके तहत नई भर्तियों में कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा- जब सरकार कर्मचारियों से 100 प्रतिशत काम ले रही है, तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन में कटौती का कोई औचित्य नहीं है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना है या फिर कर्मचारियों को एरियर की राशि देना है। इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। यदि सरकार कर्मचारियों को राहत देती है तो कितने कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिलेगा और ये किस तरह से मिलेगा।

