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MP के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी के विवाहित पुत्र का पेंशन पाने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। शादीशुदा होने पर भी बेटे की फैमिली पेंशन नहीं रोकी जा सकती। नियमों के अनुसार कर्मचारी, अधिकारी पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। ऊर्जा विभाग के एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन के एक केस में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
नीरज केवट के पिता गंगाराम केवट ऊर्जा विभाग में लाइन हेल्पर थे। उनकी मृत्यु के बाद नीरज ने परिवार पेंशन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने पेंशन मंजूर तो की, लेकिन आदेश में शर्त जोड़ी कि शादी करने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसी शर्त को चुनौती देते हुए नीरज ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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