सिंधिया व दो मंत्री के खिलाफ मानहानि मामले में पेश होगी स्टेटस रिपोर्ट
ग्वालियर. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दो समर्थक मंत्रियों के खिलाफ मानहानि मामले में जिला कोर्ट में दायर परिवाद पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इंदरगंज थाना पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। परिवादी नितिन शर्मा के अधिवक्ता ज्ञान सिंह ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी से जांच के स्टेटस रिपोर्ट के लिए बिंदु की मांग की, जिसके बाद परिवादी ने कोर्ट से सात बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट का आग्रह किया है। कोर्ट ने एसएसपी को इसकी जांच कर 20 नवंबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसी दिन परिवादी एडवोकेट नितिन शर्मा के जांच कथन कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे।
ये है मामला
21 अप्रैल को उज्जैन में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए कहा था कि “हे महाकाल, कांग्रेस में अब कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा मत करना” इसके जवाब में सिंधिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जवाब में लिखा था कि “हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो”। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के लिए टिप्पणी की। इसके खिलाफ एडवोकेट नितिन शर्मा ने तीनों को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने का आग्रह किया।

