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तत्कालीन एसपी सहित 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का प्रकरण, कोर्ट ने 22 जून को किया तलब, 30 लाख रूपये की अवैध वसूली का आरोप

ग्वालियर. विशेष सत्र अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल, तत्कालीन ठाठीपुर थाना प्रभारी सुरेन्द्रनाथ सिंह, एसआई अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा क खिलाफ डकैती, लूट और साजिश रचने का मामला दर्ज करने के आदेश दिये है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिये समन जारी किया गया है। मामला वर्ष 2024 का है। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने न्यायालय में आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके परिवार से लगभग 30 लाख रूपये की अवैध वसूली की। न्यायालय में यह केस पिछले 2 वर्ष से सुनवाई में था। जिस पर सोमवार का आदेश सुनाया गया। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता अशोक प्रजापति ने मामले की पुष्टि की है।
शिकायत की तो उल्टा जेल भेज दिया
शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक, अनूप राणा के भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज था, जिसमें फरियादी से समझौता हो चुका था। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए और बाद में और पैसों की मांग करने लगी। कोर्ट में दी गई दलील के अनुसार, तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.50 लाख रुपए और मामले से जुड़ी एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए लिए।
अनूप राणा ने जब तत्कालीन SP राजेश चंदेल से इसकी लिखित शिकायत की, तो कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा थाटीपुर थाने भेज दिया गया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साल 2024 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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