Newsमप्र छत्तीसगढ़

स्टे के बावजूद विवादित जमीन बेची, हाईकोर्ट ने विक्रय सौदा रद्द किया, पक्षकारों पर 2 लाख जमा करने का आदेश

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के स्टे आदेश के बावजूद जमीन बेचने के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए विक्रय सौदा रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए संबंधित पक्षों को कुछ 2 लाख रूपये जमा करने के निर्देश दिये है। मामला डबरा तहसील के सलैया गांव की विवादित जमीन से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 8 दिसम्बर 2023 को इस जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 2 जुलाई 2025 को जमीन की रजिस्ट्री कर दी गयी। इसे हाईकोर्ट ने आदेश का सीधा उल्लंघन माना है। सुनवाई के बीच में पक्षकारों ने कहा है कि उन्हें स्टे आदेश की जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।
एडवोकेट के माध्यम से जुड़ंे होने की जिम्मेदारी तय
हाईकोर्ट ने कहा है कि जब पक्षकार एडवोकेट के माध्यम से मामले में शामिल था। आदेश की जानकारी से अनभिज्ञ रहने का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने पाया कि जमीन जानबूझकर परिवार के अन्दर बेची गयी। जिससे विवाद को जटिल बनाया गया। इनत थ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को दोषी ठहराते हुए विक्रय सौदा निरस्त किया है साथ ही 2 लाख रूपये जमा करने के आदेश दिये है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *